उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने अधिकारियों को दिए सम्बन्धित क्षेत्र को सैनिटाइज करने के आदेश, आवगमन पर रहेगा प्रतिबंध, नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रशासन ने जारी किए हैल्प लाईन नम्बर
कुरुक्षेत्र 26 जुलाई-- जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव एवं रोकथाम के लिए प्रशासन ने थानेसर की विष्णु कालोनी में मकान नम्बर 23 व 1541/8, थानेसर के वार्ड नम्बर 8, थानेसर के गांव रतगल नजदीक सेक्टर-7 और शाहबाद में हरमन सिंह गली में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर कंटैनमेंट जोन बनाने के आदेश दिए है। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट और बफर जोन बनाकर नोडल अधिकारी नियुक्त कर हेल्प लाईन नम्बर भी जारी किए गए है।
जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने जारी आदेशों में कहा है कि थानेसर में विष्णु कालोनी में मकान नम्बर 23 और विष्णु कालोनी में ही मकान नम्बर 541/8 नजदीक कैलाश पार्क को कंटेनमेंटजोन घोषित किया गया है और इसके साथ लगते क्षेत्र को बफरजोन में शामिल किया गया है। इसी तरह थानेसर के वार्ड नम्बर 9 में मकान नम्बर 839, वार्ड नम्बर 19 एफसीआई गोदाम वाली गली नजदीक हरिओम मन्दिर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में शामिल किया गया है और इसके साथ लगते क्षेत्र को बफरजोन में शामिल किया गया है। इसी कडी में थानेसर के सेक्टर-7 में पडने वाले रतगल गांव में बयंत सिंह के घर नजदीक धर्मशाला तक तथा शाहबाद में सुरेन्द्र कुमार के घर से अमनदीप वधवा के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमैंट जोन घोषित किया गया है। इसी तरह इन कंटेनमेंटजोन क्षेत्र के साथ लगते क्षेत्र में शाहबाद में क्षेत्र में पडने वाली हरमन गली में गगनदीप के घर से पवन बूट हाउस तक के क्षेेत्र को बफरजोन में शामिल करते हुए सेनिटाइज करने के आदेश दिए है। इस क्षेत्र में प्रर्याप्त मात्रा में टीमों का गठन करके डोर टू डोर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग और थर्मल चैकिंग की जाएगी और सभी टीमे सिविल सर्जन के आदेशानुसार कार्य करेंगी।
उन्होंने कहा कि इस कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को ईओ नगर परिषद थानेसर, व नगरपालिका शाहबाद द्वारा कोविड-19 की गाईड लाईंस के अनुसार अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्र में पूरी तरह सेनिटाइज करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक कोविड-19 के अनुसार कंटेनमेंट जोन में डयूटी करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति की मूवमेंट नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता कंटेनमेंट और बफर जोन की बैरागेटिंग करवाना सुनिश्ति करेंगे। इसके अलावा इन कंटेनमेंट जोन में अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्र के नोडल अधिकारी कन्ट्रोल रूम में सिविल सर्जन कुरुक्षेत्र, एसएमओ मथाना, एसएमओ शाहबाद का सहयोग करेंगे और इस कन्ट्रोल रूम की नियमित रूप से रिपोर्ट तैयार करके जिला मुख्यालय को भेजेंगे।
उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज कुरुक्षेत्र के महाप्रबंधक इन कंटेनमैंट जोन के लिए 2-2 बसों का प्रबंध करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि कंटनमेंट जोन में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति जिला विपणन एवं प्रवर्तन अधिकारी द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से रहेगी, इसके लिए बिजली विभाग की जिम्मेवारी रहेगी। इसी प्रकार स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कार्यकारी अभियंता पब्लिक हेल्थ द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। अगर किसी अधिकारी और कर्मचारी ने किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।