उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने अधिकारियों को दिए सम्बन्धित क्षेत्र को सैनिटाइज करने के आदेश, आवगमन पर रहेगा प्रतिबंध, नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रशासन ने जारी किए हैल्प लाईन नम्बर, सेक्टर 3 अर्बन अस्टेट के क्षेत्र में बनाएं गए कंटैनमेंट जोन और बफरजोन से आमजन को मिली राहत
कुरुक्षेत्र 4 जुलाई-- जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव एवं रोकथाम के लिए
थानेसर सेक्टर 3, लाडवा क्षेत्र में पडने वाले बाबैन के गांव रामशरण माजरा, शाहबाद के गांव माजरी व कमेटी बाजार में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर कंटैनमेंट जोन बनाने के आदेश दिए है। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट और बफर जोन बनाकर नोडल अधिकारी नियुक्त कर हेल्प लाईन नम्बर भी जारी किए गए है।
जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने जारी आदेशों में कहा है कि थानेसर सेक्टर-3 में कोरोना की सैम्पल रिपोर्ट पॉजिटिव आने के तुरंत बाद ही सेक्टर 3 मकान नम्बर 1805 को कंटेनमेंटजोन घोषित किया है व इसके साथ लगते क्षेत्र को बफरजोन में शामिल किया गया है। इसी तरह लाडवा के क्षेत्र में पडने वाले बाबैन के गांव रामशरण माजरा में कोरोना सैम्पल की रिपोर्ट पाजिटिव आई है, प्रशासन ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के तुरंत बाद ही गांव रामशरण माजरा में सुखदेव के घर से दया राम के घर तक, शाहबाद के स्टेशन माजरी में प्रवीण के घर से ओमप्रकाश के घर तक तथा शाहबाद कमेटी बाजार में चरणजीत सिंह के घर से वेद प्रकाश के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है तथा इन सभी क्षेत्रों के साथ लगते गांव रामशरण माजरा में सुरजीत के घर से सुभाष के घर तक, शाहबाद के स्टेशन माजरी में रवि के घर से दीप चंद के घर तक व राजेन्द्र के घर से बलदेव के घर तक और शाहबाद के कमेटी बाजार में हरिश के घर से जोनी के घर तक व अशोक के घर से दिलबाग सिंह के घर को बफर जोन में शामिल करते हुए सेनिटाइज करने के आदेश दिए है। इस क्षेत्र में प्रर्याप्त मात्रा में टीमों का गठन करके डोर टू डोर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग और थर्मल चैकिंग की जाएगी और सभी टीमे सिविल सर्जन के आदेशानुसार कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि इस कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को नगर परिषद थानेसर के ईओ,नगर परिषद शाहबाद व बीडीपीओ बाबैन द्वारा कोविड-19 की गाईड लाईंस के अनुसार अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्र में पूरी तरह सेनिटाइज करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक कोविड-19 के अनुसार कंटेनमेंट जोन में डयूटी करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति की मूवमेंट नहीं करने देंगे।
उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता कंटेनमेंट और बफर जोन की बैरागेटिंग करवाना सुनिश्ति करेंगे। इसके अलावा इन कंटेनमेंट जोन में अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्र के नोडल अधिकारी कन्ट्रोल रूम में एसएमओ लाडवा व एसएमओ शाहबाद, जिला सिविल सर्जन कुरुक्षेत्र का सहयोग करेंगे और इस कन्ट्रोल रूम की नियमित रूप से रिपोर्ट तैयार करके जिला मुख्यालय को भेजेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज कुरुक्षेत्र के महाप्रबंधक इन कंटेनमैंट जोन के लिए 2-2 बसों का प्रबंध करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि कंटनमेंट जोन में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति जिला विपणन एवं प्रवर्तन अधिकारी द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन और बफरजोन में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से रहेगी, इसके लिए बिजली विभाग की जिम्मेवारी रहेगी। इसी प्रकार स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कार्यकारी अभियंता पब्लिक हेल्थ द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। अगर किसी अधिकारी और कर्मचारी ने किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।