कंटेनमैंट जोन में नहीं खुलेंगे होटल व रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हाल संचालकों को भी करनी होगी नियमों की पालना, 8 बजे तक कर सकेंगे खाने की होम डिलीवरी, एसपी को दिए आदेशों की पालना करवाने के आदेश, आदेशों की अवहेलना पर होगी आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई
कुरुक्षेेत्र 1 जुलाई-- जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार कुरुक्षेत्र जिले में सोशल डिस्टैंस के नियमानुसार होटल व रेस्टोरेंट अब अनलॉक-2 में सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे। सभी होटल के अंदर रेस्टोरेंट में सीटिंग कैपेसिटी के 50 प्रतिशत में बैठने की अनुमति दी गई है और बफेट सर्विस की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं रेस्टोरेंट में बार खोलने की भी अनुमति नहीं होगी।
जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने बुधवार को जारी आदेशों में कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय के आदेशानुसार राज्य सरकार ने अनलॉक-2 में 31 जुलाई तक होटल व रेस्टारेंट को कुछ ओर रियायते देने का निर्णय लिया है। इसलिए राज्य सरकार के आदेशानुसार कुरुक्षेत्र जिले में भी होटल को खोलने और बंद करने के समय भी परिवर्तन किया गया है। नए आदेशों के अनुसार होटल व रेस्टोरेंट खोलने के लिए एक घंटा ओर छूट दी गई है। अब सभी प्रकार के होटल व रेस्टोरेंट सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खोल सकेंगे। सभी को सरकार के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाईट कफ्र्यू के आदेशों की भी पालना करनी होगी।
उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशानुसार 2 हजार स्केयर फीट व उससे उपर साईज के बैंक्वट हॉल में एक समय में अधिकतम 50 गेस्ट तक की अनुमति दी गई है और इन मेहमानों को भी 2 गज की दूरी के नियमों की पालना करनी होगी। सभी रेस्टोरेंट में बैठने की कैपेसिटी के 50 प्रतिशत सिटिंग कैपेसिटी की अनुमति होगी। होटलों में बच्चों के खेल क्षेत्र और अन्य खेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा। सभी को अपने स्वास्थ्य की स्वयं देखभाल करनी होगी और किसी भी जगह पर थूकना अपराण श्रेणी में माना जाएगा। होटल व रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों को आरोग्य सेतू एप का प्रयोग करने के प्रति जागरुक करना होगा। इतना ही नहीं खाना बनाने और सर्व करने वाली एजेंसियों को स्वास्थ्य विभाग की एडवाईजरी की पालना करनी होगी। सभी को मास्क, गलब्स, कैप, पहननी होगी। उन्होंने कहा कि संस्थान के संचालकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा की रसोई में काम करना वाला स्टाफ और होम डिलीवरी करने वाला व्यक्ति बिमार नहीं होना चाहिए तथा उसमें खांसी-जुखाम के भी किसी तरह के लक्षण नहीं होने चाहिए।
जिलाधीश ने कहा कि होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को हाथों में गलब्स और मास्क को पहना होगा और वह उपभोक्ता से किसी प्रकार का हस्ताक्षर और थम्ब इम्प्रेशन समान डिलीवरी करते समय नहीं लेगा। सभी को प्रयास करना चाहिए कि खाने का भुगतान आनलाईन प्रणाली से लिया जाए ताकि सोशल डिस्टैंस बना रहे। इन आदेशों की पालना करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए है। सभी एसएचओ इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। जो भी व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी।