रेस्टोरेंट बैठकर खिलाने की बजाए टेक अवे को दे बढ़ावा, मास्क के बिना नहीं होगी प्रवेश की अनुमति, बिमार, बुजुर्ग, बच्चों व गर्भवती महिलाएं इन जगहों पर ना जाए, सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान इत्यादि खुल सकेंगे सोशल डिस्टैंसिंग के साथ, कंटेनमैंट जोन बंद रहेंगी ये सभी गतिविधियां
कुरुक्षेत्र 7 जून उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 5.0 में अनलॉक-1 के तहत 8 जून से रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल व धार्मिक स्थल खोलने के लिए स्टेंडर्ड आप्रेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जारी कर दी गई है। इन एसओपी के तहत अब पूरे देश में 8 जून से रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और मॉल खुलने जा रहे है। स्टेडर्ड आप्रेटिंग प्रोसिडर के तहत रेस्टोरेंट में ग्राहकों को बैठाते समय सोशल डिस्टैंसिंग की पालना करते हुए आधी सीटे खाली छोडऩी होंगी। इसके साथ-साथ रेस्टारेंट से अपील की गई है कि वे ग्राहकों को बिठाकर खिलाने की जगह टेक अवे आर्डर को बढ़ावा देंगे ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके साथ-साथ सभी कंटेनमैंट जोन में रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी, इन क्षेत्रों में इन गतिविधियों पर पूर्णत:प्रतिबंध रहेगा।
उपायुक्त ने रविवार को बातचीत करते हुए कहा कि स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशानुसार रेस्टोरेंट, मॉल, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद सहित अन्य धार्मिक स्थलों को 8 जून के बाद श्रद्घालुओं के लिए खोला जा सकेगा। लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाईजरी की भी पालना करनी होगी। रेस्टोरेंट मालिक टेक अवे को बढ़ावा देंगे और होम डिलवरी करने वाला पैकेट को हाथ में देने की बजाए दरवाजे पर रखेगा, होम डिलवरी पर जाने से पहले होटल/रेस्टारेंट में कर्मचारी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, रेस्टारेंट के एंट्री गेट पर हाथ सेनिटाईज करने व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी, सभी कर्मियों को मास्क पहनकर रखना होगा, अलग-अलग समय पर थोड़े-थोड़े कर्मचारी बुलाए जाएंगे, अगर रेस्टारेंट में वैले पार्किंग की सुविधा है तो गाड़ी के स्टीयरिंग, डोर हैंडल, चाबी इत्यादि को पूरी तरह संक्रमण मुक्त किया जाएगा, रेस्टोरेंट में डिस्पोजबल मेन्यू इस्तेमाल करने होंगे, कपड़े के नैपकिन की बजाए डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन इस्तेमाल करने होंगे, प्रत्येक ग्राहक के बैठने से पहले मेज व कुर्सी को सेनिटाईज किया जाएगा, रेस्टोरेंट में गेमिंग आर्केड व बच्चों के खेलने की जगह बंद रहेंगी। इन रेस्टोरेेंट व शॉपिंग मॉल को सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही खोल सकेंगे।
उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों में प्रसाद बांटने और घंटी बजाने पर पाबंदी रहेगी, मंदिर में प्रवेश से पहले साबुन से हाथ-पैर धोने होंगे, बिना फेस मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा, सम्भव हो तो थोड़े-थोड़े श्रद्घालुओं को बुलाया जाए अलग-अलग समय, जूते-चप्पल अपने व्हीकल पर ही उतारने होंगे या फिर जूताघर में स्वयं रखने होंगे, श्रद्घालु सोशल डिस्टैंसिंग के साथ कतार में खड़े होंगे व श्रद्घालुओं के आने-जाने के लिए अलग-अलग रास्ता होना चाहिए, धार्मिक स्थलों में मूर्तियों व धार्मिक ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी, पूजा के दौरान घंटी बजाने, भजन मंडलियों द्वारा कीर्तन करने पर भी रोक रहेगी, सिर्फ रिकार्डिंग भजन ही बजाए जा सकेंगे, धर्म स्थलों पर प्रसाद बांटने, पवित्र जल छिडकऩे पर रोक रहेगी, सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान इत्यादि सोशल डिस्टैंसिंग के साथ खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट, मॉल व धार्मिक स्थल में कोरोना से बचाव के पोस्टर व आडियो-वीडियो के मैसेज प्रमुखता से चलाए जाएंगे। रेस्टोरेंट, मॉल व धार्मिक स्थलों में भीड़ के जमा होने, 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, गर्भवती महिला, 10 से छोटे बच्चों और बिमार व्यक्ति को इन जगहों पर जाने अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र, सम्बन्धित थाना प्रभारी, नोडल अधिकारी इन निर्देशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।