Monday, June 22, 2020

कुरुक्षेत्र -- प्रशासन ने थानेसर में सैक्टर-3 मकान नम्बर-882 को किया सील, उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने अधिकारियों को दिए सम्बन्धित क्षेत्र को सैनिटाइज करने के आदेश,


कुरुक्षेत्र 22 जून-  जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव एवं रोकथाम के लिए कुरुक्षेत्र में सैक्टर-3 में मकान नम्बर-882 में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर सील कर दिया गया है। इसके साथ-साथ इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट व बफर जोन में शामिल किया गया है। इन सभी कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर हेल्प लाईन नम्बर भी जारी किए गए है।

जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने जारी आदेशों में कहा है कि कुरुक्षेत्र में सैक्टर-3 में मकान नम्बर-882 में रहने वाले एक व्यक्ति की कोरोना सैम्पल की रिपोर्ट पाजिटिव आई है, प्रशासन ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के तुरंत बाद ही इस क्षेत्र कंटेनमैंट व बफर जोन में शामिल करते हुए इस क्षेत्र को सेनिटाइज करने के आदेश दिए है। इन क्षेत्रों में प्रर्याप्त मात्रा में टीमों का गठन करके डोर टू डोर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग और थर्मल चैकिंग की जाएगी और सभी टीमे सिविल सर्जन के आदेशानुसार कार्य करेंगी। इन क्षेत्रों में प्रत्येक टीम को पर्सनल प्रोटेक्टिीव इक्यूपमेंट(पीपीई)दिए जाएंगे और स्केनिंग के लिए प्रर्याप्त मात्रा में मशीने उपलब्ध करवाई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि इन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को नगर परिषद थानेसर द्वारा कोविड-19 की गाईड लाईंस के अनुसार पूरी तरह सेनिटाइज करवाया जाएगा और प्रत्येक घर और उनके गेट को भी सही तरीके से सेनिटाइज किया जाएगा। इस क्षेत्र में कचरा उठाने का कार्य भी सही तरीके से किया जाएगा और इस कार्य को करने वाले सभी कर्मचारियों को पीपीई किट, फेस मास्क, गलब्ज, कैप, जूते, सेनिटाइजर देने के साथ-साथ सभी को सोशल डिस्टेंस बनाएं रखने की भी हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक कोविड-19 के अनुसार कंटेनमेंट जोन में डयूटी करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति की मूवमेंट नहीं करने देंगे। इस क्षेत्र की चारों तरफ से नाकाबंदी करने के आदेश दिए है और पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स को नियुक्त करने के भी आदेश दिए है। इतना ही नहीं इस क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रिकार्ड रखना भी सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता कंटेनमेंट और बफर जोन की बैरागेटिंग करवाना सुनिश्ति करेंगे। इसके अलावा  इन कंटेनमेंट जोन में अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्र के नोडल अधिकारी कन्ट्रोल रूम में सीएमओ कुरुक्षेत्र का सहयोग करेंगे और इस कन्ट्रोल रूम की नियमित रूप से रिपोर्ट तैयार करके जिला मुख्यालय को भेजेंगे। इस कन्ट्रोल रूम में जिला सिविल सर्जन पीपीई किट, फेस मास्क, गलब्ज, कैप, सेनिटाईजर, जूते और मशीनों का स्टॉक रखना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज कुरुक्षेत्र के महाप्रबंधक इस कंटेनमैंट जोन के लिए 2 बसों का प्रबंध करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि कंटनमेंट जोन में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति जिला विपणन एवं प्रवर्तन अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी। सब्जियों, राशन/करियाने का सामान, दूध आदि को बंद पैकेट में घर तक भिजवाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश कि डिलिवरी के समय ध्यान रखा जाए कि डिलिवरी बॉय पूरी तरह से सुरक्षा उपकरण पहनें हों और वह किसी भी घर के अंदर नहीं जाएगा और न ही  किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आएगा।

उन्होंने कहा कि कंटनमेंट जोन और बफरजोन में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से रहेगी, इसके लिए बिजली विभाग की जिम्मेवारी रहेगी। इसी प्रकार स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कार्यकारी अभियंता पब्लिक हेल्थ द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मूवमेंट नहीं कर पाएगा वहीं बफरजोन में लोग इन्टरनल मूवमेंट कर पाएंगे और अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएंगे और कोई भी बाहरी व्यक्ति बफरजोन में प्रवेश नहीं कर पाएगा और बाहरी व्यक्ति को किसी दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए बफरजोन के क्षेत्र में प्रवेश ना करके दूसरे क्षेत्र से जाना होगा। उन्होंने जारी आदेशों में कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी डयूटी का निर्वाह करेंगे अगर किसी अधिकारी और कर्मचारी ने किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 

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