Monday, June 1, 2020

कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन-धीरेन्द्र, अनलॉक-1 में आमजन को मिलेंगी की कई प्रकार सुविधाएं, रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा नाईट कफ्र्यू


कुरुक्षेेत्र 1जून--- जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक जून से 30 जून तक अनलॉक-1 लागू करने का फैसला लिया गया है। अनलॉक-1 में लोगों को कई प्रकार की छूट के साथ अनेक सुविधाएं मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। नई व्यवस्था के तहत रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी अनावश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगया गया है। इस दौरान पूरे जिले में कफ्र्यू की स्थिति रहेगी।

जिलाधीश धीरेन्द्र खडगटा ने सोमवार को जारी आदेशों में कहा कि अनलॉक-1 का प्रथम चरण 8 जून से शुरू होगा। इस चरण में धार्मिक व पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल खुल सकते है। इन जगहों पर सरकार के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरा चरण जुलाई माह में शुरू होगा, जिसमें स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान राज्य सरकारों से विचार विमर्श के बाद खोले जायेंगे। इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना आवश्यक होगा। इसके बाद तीसरे चरण में स्थिति के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय हवाई उड़ाने, मैट्रो रेल, सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पुल, फन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हाल तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों व इस प्रकार के अन्य आयोजनों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को सलाह दी गई है कि वे जरूरी कार्य होने तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि उद्देश्य को लेकर ही घरों से बाहर निकलें। उन्होंने बताया कि कर्मियों को आरोग्य सेतू एप्प डाउनलोड करने तथा अन्य लोगों को अरोग्य सेतू एप्प डाउनलोड कर प्रेरित करने को कहा गया है ताकि उन्हें आवश्यक जानकारी समय- समय पर मिलती रहे। सार्वजनिक, कार्य स्थलों तथा यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। दूकानों पर एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति ईक्कठा नहीं हो सकते है, इन व्यक्तियों को भी सामाजिक दूरी बनाये रखनी होगी। विवाह समारोह में 50 से अधिक तथा दाह संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों के ईक्कठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटका, तम्बाकु तथा शराब के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दण्डनात्मक घोषित किया गया है। 

उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर थूकता हुआ पाया जाता है तो उस पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्य स्थलों पर कर्मियों को उचित दूरी बनाये रखकर काम करना होगा। कार्य स्थलों पर कार्य करते समय थर्मल स्केनिंग, हैण्डवास, सेनिटाईज इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी। दरवाजों के हैन्डलों को भी स्वच्छ रखें। हर शिफ्ट के बदलने के बाद दरवाजों के हैण्डलॉकों को स्वच्छ करना होगा। इन आदेशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट आईपीसी की धारा 188 के सैक्शन 51 से 60 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र व सम्बन्धित थाना प्रभारी इन आदेशों की दृढ़ता से पालना करना सुनिश्चित करेंगे।

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