चार लॉकडाउन के बाद देश एक बार फिर से पटरी पर लौटने की तैयारी करने लगा है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-1 को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशानिर्देशों में में कंटेनमेंट जोन में और सख्ती से लागू करने की बात कही गई है।
अनलॉक- 1 में जानिए क्या खुला
-- 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।
-- मॉल भी चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे, इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा।
-- अंतरराज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी, राज्य चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है।
-- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
- स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।
इन पर फैसला तीसरे चरण में
--- तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, बार आदि के खोलने पर फैसला लिया जाएगा।
-- गृह मंत्रालय स्थिति की समीक्षा के बाद इस संबंध में फैसला लेगा।
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह पांच बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा।