जुर्माना अदा ना करने पर किया जाएगा अरेस्ट, सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में करवाएंगे आदेशों की पालना
कुरुक्षेत्र 30 मई जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा 18 मई से 31 मई 2020 तक लॉकडाउन को बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आमजन को इन आदेशों की पालना करना बहुत जरुरी है।
उपायुक्त ने शनिवार को जारी आदेशों में कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा अपने निर्देशों में स्पष्टï किया है कि आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनहित में सभी को सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थल पर जाते समय अपने चेहरे पर फेस कवर, मास्क, सर्जिकल मास्क, घर में बना हुआ मास्क या फिर साफ कपड़े से अपना चेहरा ढक़ना जरुरी है। इसके साथ-साथ सार्वजिनक व कार्यस्थल पर थूकने पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की उल्लघंना करते पकड़ा गया तो, उसको हर बार आदेशों की उल्लघंना करने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो आदेशों की उल्लघंना करने पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जरुरी कार्य के लिए घर से बाहर जाते समय अपने चेहरे को मास्क, कपड़े, फेस कवर आदि से जरुर ढकें और सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर ना थूके ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सभी बीडीपीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर परिषद व नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी, स्टेशन हाउस मास्टर, मेडिकल अधिकारी, सिविल अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी अधिकारी अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।