Sunday, May 24, 2020

प्रशासन ने लाडवा के वार्ड नम्बर 6 को घोषित किया कंटेनमेंट जोन- उपायुक्त


लाडवा 24 मई जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव एवं रोकथाम के लिए लाडवा के वार्ड नम्बर 6 में रहने वाले रमेश कुमार के घर से प्रवीण कुमार के घर तक, जय भगवान के घर से नरेश कुमार के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही इन कंटैनमेंट जोन के साथ लगते क्षेत्र वार्ड नम्बर 6 में गुरदीप कुमार की दुकान से बलविन्द्र शर्मा के घर तक व बलजीत के घर से जसमेर के घर तक के क्षेत्र को बफरजोन क्षेत्र में शामिल किया गया है।  इसके लिए एसडीएम लाडवा कार्यालय में कन्ट्रोल रूम बनाया गया है। इतना ही नहीं लाडवा क्षेत्र में बनाएं गए कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के लिए एसडीएम लाडवा अनिल यादव को ओवर ऑल इन्चार्ज बनाया गया है।

जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने शनिवार को देर सायं जारी आदेशों में कहा है कि कुरुक्षेेत्र लाडवा उपमंडल में महिला की कोरोना सैम्पल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रशासन ने इस सैम्पलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के तुरंत बाद ही लाडवा के वार्ड 6 में रहने वाले रमेश कुमार के घर से प्रवीण कुमार के घर तक, जय भगवान के घर से नरेश कुमार के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही इन कंटैनमेंट जोन के साथ लगते क्षेत्र वार्ड नम्बर 6 में गुरदीप कुमार की दुकान से बलविन्द्र शर्मा के घर तक व बलजीत के घर से जसमेर के घर तक के क्षेत्र को बफरजोन क्षेत्र में शामिल किया गया है।    

उन्होंने कहा कि एसडीएम लाडवा कार्यालय में कन्ट्रोल रूम बनाया गया है। इस क्षेत्र को सेनिटाइज करने के आदेश दिए है। इस क्षेत्र में प्रर्याप्त मात्रा में टीमों का गठन करके डोर टू डोर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिनिंग और थर्मल चैकिंग की जाएगी और सभी टीमे सिविल सर्जन के आदेशानुसार कार्य करेंगी। इन क्षेत्रों में प्रत्येक टीम को पर्सनल प्रोटेक्टिीव इक्यूपमेंट(पीपीई)दिए जाएंगे और स्केनिंग के लिए प्रर्याप्त मात्रा में मशीने उपलब्ध करवाई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को नगर पालिका के सचिव लाडवा द्वारा वार्ड नम्बर 6 में   कोविड-19 की गाईड लाईंस के अनुसार पूरी तरह सेनिटाइज करवाए जाएगा और प्रत्येक घर और उनके गेट को भी सही तरीके से सेनिटाइज किया जाएगा। इस क्षेत्र में कचरा उठाने का कार्य भी सही तरीके से किया जाएगा और इस कार्य को करने वाले सभी कर्मचारियों को पीपीई किट, फेस मास्क, गलब्ज, कैप, जूते, सेनिटाइजर देने के साथ-साथ सभी को सोशल डिस्टेंस बनाएं रखने की भी हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि डीएसपी कोविड-19 के अनुसार कंटेनमेंट जोन में डयूटी करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति की मूवमेंट नहीं करने देंगे। इस क्षेत्र की चारों तरफ से नाकाबंदी करने के आदेश दिए है और पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स को नियुक्त करने के भी आदेश दिए है। इतना ही नहीं इस क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रिकार्ड रखना भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के एसडीओ कंटेनमेंट और बफर जोन की बैरागेटिंग करवाना सुनिश्ति करेंगे। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के लिए एसडीएम कार्यालय में बनाए गए कन्ट्रोल रूम में एसएमओ लाडवा एसडीएम का सहयोग करेंगे और इस कन्ट्रोल रूम की नियमित रूप से रिपोर्ट तैयार करके जिला मुख्यालय को भेजेंगे। इस कन्ट्रोल रूम में जिला सिविल सर्जन पीपीई किट, फेस मास्क, गलब्ज, कैप, सेनिटाईजर, जूते और मशीनों का स्टॉक रखना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज कुरुक्षेत्र के महाप्रबंधक कंटेनमैंट जोन के लिए दो बसों का प्रबंध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि कंटनमेंट जोन में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति जिला विपणन एवं प्रवर्तन अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी। सब्जियों, राशन / करियाने का सामान, दूध आदि को बंद पैकेट में घर तक भिजवाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश कि डिलिवरी के समय ध्यान रखा जाए कि डिलिवरी बॉय पूरी तरह से सुरक्षा उपकरण पहनें हों और वह किसी भी घर के अंदर नहीं जाएगा और न ही  किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आएगा। उन्होंने कहा कि कंटनमेंट जोन और बफरजोन में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से रहेगी, इसके लिए बिजली विभाग की जिम्मेवारी रहेगी। इसी प्रकार स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति एसडीओ द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मूवमेंट नहीं कर पाएगा वहीं बफरजोन में लोग इन्टरनल मूवमेंट कर पाएंगे और अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएंगे और कोई भी बाहरी व्यक्ति बफरजोन में प्रवेश नहीं कर पाएगा और बाहरी व्यक्ति को किसी दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए बफरजोन के क्षेत्र में प्रवेश ना करके दूसरे क्षेत्र से जाना होगा। उन्होंने जारी आदेशों में कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी डयूटी का निर्वाह करेंगे अगर किसी अधिकारी और कर्मचारी ने किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

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