दुकानों को खोलने का प्रशासन ने जारी किया रोस्टर, सायं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगी कफ्र्यू जैसी स्थिति, स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, रेल और अंतर्राज्जीय बस सेवाएं रहेंगी बंद, आज से नए रोस्टर के अनुसार खुलेंगी दुकाने
कुरुक्षेेत्र 8 मई जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में अब प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए रोस्टर के अनुसार दुकाने खोलने का समय सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। इतना ही नहीं सायं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जिला कुरुक्षेत्र में कफ्र्यू जैसी स्थिति बनी रहेगी। इन नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा शुक्रवार को देर सायं कैम्प कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र में अब सुबह 7 बजे लेकर सायं 5 बजे तक दुकाने खोलने की छूट दी गई है। निर्धारित रोस्टर के अनुसार दुकानदार अपनी दुकानों को खोल सकते है, किसी को भी नियमों की अवहेलना करने की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य पदार्थो वाले स्थानों पर बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, इस प्रकार के संस्थान सुबह 7 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक पैकिंग और होम डिलीवरी ही कर सकेंगे। इसके साथ फल एवं सब्जी मंडियों में सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक होल सेल की जा सकेगी, रिटेल में फल व सब्जियां बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी, निजी कार्यालयों को 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है, जिले में स्थित सभी पेट्रोल पम्प पूरे सप्ताह 24 घंटे खुले रहेंगे। जिले में किसी भी मॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 9 मई से जिला कुरुक्षेत्र में नए रोस्टर के अनुसार ही दुकानों को खोला जाएगा।
उन्होंने सभी एसडीएम, डीएसपी को आदेश दिए कि अपने-अपने क्षेत्र में इन नियमों की पालना करवाने के लिए एक टीम का गठन करेंगे ताकि इस टीम के सदस्य नियमित रुप से बाजारों का निरीक्षण करेंगे और सोशल डिस्टैंस के नियमों की पालना करवाने के साथ अन्य नियमों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे, जो भी नियमों की पालना करेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीईटीसी सेल, कृषि विभाग के उपनिदेशक, नगर पालिकोओं के अधिकारी, लेबर अधिकारी, ड्रग कंट्रोलर, फूड सेफ्टी अधिकारी एसएचओ ट्रैफिक पुलिस नियमित रुप से निगरानी रखेंगे और बाजारों में भीड़ नियंत्रण रखेंगे और सोशल डिस्टैंस के नियमों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि रात्रि 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जिला में कोई भी व्यक्ति बिना वजह मूवमेंट नहीं कर पाएगा। केवल मेडिकल एम्रजेंसी के लिए ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक बंद रहेंगी। इन आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।