प्रशासन ने दुकानों के लिए तय किया सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय, दुकान पर 5 से ज्यादा लोग मिलने पर दर्ज होगी एफआईआर, नगर पालिकाओं के अधिकारी रखेंगे भीड़भाड़ वाली जगहों पर पैनी निगाहे, दुकानों को खोलने का प्रशासन ने जारी किया रोस्टर, सायं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगी कफ्र्यू जैसी स्थिति, स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, रेल और अंतर्राज्जीय बस सेवाएं रहेंगी बंद, पेट्रोल पम्प खुलेंगे सुबह 7 बजे से लेकर सायं 6 बजकर 30 मिनट तक
कुरुक्षेेत्र 4 मई जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में अब प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए रोस्टर के अनुसार ही दुकाने खुलेंगी। इन दुकानों को खोलने का प्रशासन ने रोस्टर जारी कर दिया है। इन दुकानों को खोलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। इतना ही नहीं सायं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जिला कुरुक्षेत्र में कफ्र्यू जैसी स्थिति बनी रहेगी। इन नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इतना ही नहीं जिस भी प्रतिष्ठïान पर 5 से ज्यादा लोग पाए गए, तो उस प्रतिष्ठïान के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए गए है।
उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा सोमवार को लघु सचिवालय उपायुक्त कार्यालय में अधिकारियों की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने एसडीएम को आदेश दिए कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में डीएसपी और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ सब डिवीजन का एक रोड़ मैप तैयार करेंगे ताकि इस रोड मैप के अनुसार आगामी कार्रवाई को अमलीजामा पहनाया जा सके। इसके अलावा सभी एसडीएम डयूटी मैजिस्टे्रट को लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 से 17 मई तक के लिए निर्धारित किए गए नियमों की बारे में बारीकि से जानकारी देंगे ताकि डयूटी मैजिस्ट्रेट इन नियमों की पालना करवाना सुनिश्चित कर सके। सभी एसडीएम लॉकडाउन 3 को हाई रिस्क समझकर आईईसी गतिविधियों पर फोकस रखकर लोगों को जागरुक करने का काम करेंगे, सब्जी मंडियों पर विशेष फोकस रखेंगे, सब्जी मंडी में आने वाले ट्रक चालकों और सब्जी मंडी के सभी वैंडरों के कोरोना वायरस से सम्बन्धित सैम्पल लेना सुनिश्चित करेंगे और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को क्वांरटाईन करना सुनिश्चित करेंगे। इन क्वारंटाईन किए गए लोगों की चैकिंग करेंगे, अगर कोई व्यक्ति क्वारंटाईन में नहीं मिला तो एफआईआर दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि शादी-विवाह और शिवधामों में 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे, सुबह और सायं की सैर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना सुनिश्चित करे, मंडियों में सोशल डिस्टेंस के निमयों की पालना करवाए, अपने-अपने राज्यों में जाने वाले श्रमिकों की सूचि तैयार करना सुनिश्चित करे, निजी कार्यालयों को 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है, सडक़ों के किनारे किसी को भी फल सब्जी बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी, बाहर से आने वाले श्रमिकों को अलग से क्वांरटाईन किया जाएगा। उन्होंने सीएमओ को आदेश दिए कि सभी पुलिस कर्मियों, एएनएम, चिकित्सकों के भी कोरोना वायरस से सम्बन्धित सैम्पल लिए जाए। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन ने दुकानों के लिए जो रोस्टर तैयार किया है, उस रोस्टर में जिन दुकानों और प्रतिष्ठïानों का नाम शामिल नहीं है, उसको शामिल करवाने के लिए सभी एसडीएम और नगराधीश को आदेश दिए है। ये अधिकारी इस विषय में जांच करेंगे और रोस्टर को अपटूडेट करना सुनिश्चित करेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि सोशल डिस्टैंस के नियमों की पालना करनी होगी और प्रत्येक दुकान के सामने 6 फीट की दूरी के निशान अंकित किए जाने चाहिए, प्रत्येक दुकान पर हैंड सेनिटाईजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, दुकान के कांउटर, डेस्क और कुर्सियों को दिन में दो बार सेनिटाईज किया जाना चाहिए, दुकानों के बाहर वाहन की पार्किंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी दुकानदार दुकान के बाहर समान और किसी प्रकार का उत्पाद नहीं रखेगा, दवाईयों, दुध, डेयरी की दुकानों को छोडक़र सभी दुकाने रविवार को बंद रहेंगी, किसी भी दुकान में दुकानदार ओर हेल्पर सहित 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। इन तमाम नियमों की पालना करवाने की जिम्मेवारी दुकानदार की होगी, प्रत्येक दुकानदार को अपने मोबाईल तथा सभी उपभोक्ताओं के मोबाईल में आरोग्य सेतू एप का होना जरुरी है। उन्होंने कहा कि किसी सार्वजनिक स्थल पर थूंकना एक अपराध है और इस अपराध पर 200 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। इतना ही नहीं रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य पदार्थो वाले स्थानों पर बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, इस प्रकार के संस्थान सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पैकिंग और होम डिलीवरी ही कर सकेंगे। इसके साथ फल एवं सब्जी मंडियों में सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक होल सेल की जा सकेगी, रिटेल में फल व सब्जियां बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिले में स्थित सभी पेट्रोल पम्प भी सुबह 7 बजे से लेकर सायं 6 बजकर 30 मिनट तक खुले रहेंगे।
उन्होंने सभी एसडीएम, डीएसपी को आदेश दिए कि अपने-अपने क्षेत्र में इन नियमों की पालना करवाने के लिए एक टीम का गठन करेंगे ताकि इस टीम के सदस्य नियमित रुप से बाजारों का निरीक्षण करेंगे और सोशल डिस्टैंस के नियमों की पालना करवाने के साथ अन्य नियमों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे, जो भी नियमों की पालना करेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह टीम रोजाना दुकानों को दोपहर 2 बजे बंद करवाना सुनिश्चित करेंगी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में औचक निरीक्षण करने के लिए नगराधीश के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि डीईटीसी सेल, कृषि विभाग के उपनिदेशक, नगर पालिकोओं के अधिकारी, लेबर अधिकारी, ड्रग कंट्रोलर, फूड सेफ्टी अधिकारी एसएचओ ट्रैफिक पुलिस नियमित रुप से निगरानी रखेंगे और बाजारों में भीड़ नियंत्रण रखेंगे और सोशल डिस्टैंस के नियमों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। इस मौके पर एसपी आस्था मोदी, एडीसी वीना हुड्डïा, सीटीएम सतबीर कुंडू, एसडीएम सोनू राम, एसडीएम डा. किरण सिंह, एसडीएम अनिल यादव, डीआरओ डा. चांदी राम चौधरी, एनआईसी अधिकारी विनोद सिंगला, नप ईओ बीएन भारती, नप सचिव केएल बठला सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।