Wednesday, May 13, 2020

कुरुक्षेत्र ---- कोरोना वायरस से बचाव के लिए लक्ष्मण कालोनी को घोषित किया कंटेनमेंट जोन


जिलाधीश ने लक्ष्मण कालोनी मकान नम्बर 658 से 663 तक कंटेनमेंट जोन और उसके साथ लगते छोटा रेलवे स्टोशन चौंक, लक्ष्मण चौंक,ताज पैलेस, लक्ष्मण पार्क वाली गली को घोषित किया बफर जोन, पंचकूला में सैम्पल के दौरान लक्ष्मण निवासी महिला का कोरोना वायरस सैम्पल आया पॉजिटिव,  उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने अधिकारियों को दिए प्रत्येक घर को सैनिटाइज करने के आदेश, आवगमन पर रहेगा प्रतिबंध,नप कार्यालय को बनाया कन्ट्रोल रूम, एसडीएम थानेसर को बनाया कंटेनमेंट और बफर जोन का ओवर आल इन्चार्ज


कुरुक्षेत्र 13 मई जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव एवं रोकथाम के लिए लक्ष्मण कालोनी मकान नम्बर 658 से 663 तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही छोटा रेलवे स्टोशन चौंक, लक्ष्मण चौंक,ताज पैलेस, लक्ष्मण पार्क वाली गली को बफरजोन में शामिल किया गया है। इसके लिए नप कार्यालय को कन्ट्रोल रूम बनाया गया है और इस कन्ट्रोल रूम के इन्चार्ज एमई ईश्वर वर्मा को नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं इस कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के लिए एसडीएम थानेसर अश्वनी मलिक को ओवर ऑल इन्चार्ज बनाया गया है। 

  जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने बुधवार को जारी आदेशों में कहा है कि लक्ष्मण कालोनी निवासी एक 38 वर्षीय महिला 2 दिन पहले गालबलैडर में स्टोन के आप्रेशन के लिए एलकमिस्ट अस्पताल में गई थी। वहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना वायरस का सैम्पल लिया गया और इस सैम्पल की रिपोर्ट पाजिटिव आई है। इस महिला के बारें में पंचकूला प्रशासन से सूचना मिलते ही  प्रशासन ने लक्ष्मण कालोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और इस पूरे क्षेत्र को सेनिटाइज करने के आदेश दिए है। इस क्षेत्र में प्रयाप्त मात्रा में टीमों का गठन करके डोर टू डोर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिनिंग और थर्मल चैकिंग की जाएगी और सभी टीमे सिविल सर्जन के आदेशानुसार कार्य करेंगी। इस क्षेत्र में प्रत्येक टीम को पर्सनल प्रोटेक्टिीव इक्यूपमेंट(पीपीई)दिए जाएंगे और स्केनिंग के लिए प्रर्याप्त मात्रा में मशीने उपलब्ध करवाई जाएंगी। 

उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को नगरपरिषद थानेसर के कार्यकारी अधिकारी कोविड-19 की गाईड लाईंस के अनुसार पूरी तरह सेनिटाइज किया जाएगा और प्रत्येक घर और उनके गेट को भी सही तरीके से सेनिटाइज किया जाएगा। इस क्षेत्र में कचरा उठाने का कार्य भी सही तरीके से किया जाएगा और इस कार्य को करने वाले सभी कर्मचारियों को पीपीई किट, फेस मास्क, गलब्ज, कैप, जूते, सेनिटाइजर देने के साथ-साथ सभी को सोशल डिस्टेंस बनाएं रखने की भी हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक कोविड-19 के अनुसार कंटेनमेंट जोन में डयूटी करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति की मूवमेंट नहीं करने देंगे। इस क्षेत्र की चारों तरफ से नाकाबंदी करने के आदेश दिए है और पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स को नियुक्त करने के भी आदेश दिए है। इतना ही नहीं इस क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रिकार्ड रखना भी सुनिश्चित किया जाए। 

उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता कंटेनमेंट और बफर जोन की बैरागेटिंग करवाना सुनिश्ति करेंगे। इस कंटेनमेंट जोन के लिए बनाएं गए कन्ट्रोल रूम में नप एमई ईश्वर वर्मा को इन्चार्ज नियुक्त किया है और जिला सिविल सर्जन का सहयोग करेंगे और इस कन्ट्रोल रूम की नियमित रूप से रिपोर्ट रोजाना तैयार करने की जिम्मेवारी भी कन्ट्रोल रूम इन्चार्ज की होगी। इस कन्ट्रोल रूम में जिला सिविल सर्जन पीपीई किट, फेस मास्क, गलब्ज, कैप, सेनिटाईजर, जूते और मशीनों का स्टॉक रखना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज कुरुक्षेत्र के महाप्रबंधक 2 बसों का प्रबंध करवाना सुनिश्चित करेंगे। 

उन्होंने कहा कि कंटनमेंट जोन में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति जिला विपणन एवं प्रवर्तन अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी। सब्जियों, राशन / करियाने का सामान, दूध आदि को बंद पैकेट में घर तक भिजवाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश कि डिलिवरी के समय ध्यान रखा जाए कि डिलिवरी बॉय पूरी तरह से सुरक्षा उपकरण पहनें हों और वह किसी भी घर के अंदर नहीं जाएगा और न ही  किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आएगा। उन्होंने कहा कि कंटनमेंट जोन और बफरजोन में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से रहेगी, इसके लिए बिजली विभाग की जिम्मेवारी रहेगी। इसी प्रकार स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कार्यकारी अभियंता पब्लिक हेल्थ द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी।  

उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन लक्ष्मण कालोनी के ऐरिया में कोई भी व्यक्ति मूवमेंट नहीं कर पाएगा वहीं बफरजोन में लोग इन्टरनल मूवमेंट कर पाएंगे और अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएंगे और कोई भी बाहरी व्यक्ति बफरजोन में प्रवेश नहीं कर पाएगा और बाहरी व्यक्ति को किसी दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए बफरजोन के क्षेत्र में प्रवेश ना करके दूसरे क्षेत्र से जाना होगा। उन्होंने जारी आदेशों में कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी डयूटी का निर्वाह करेंगे अगर किसी अधिकारी और कर्मचारी ने किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 

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