Monday, April 6, 2020

लॉकडाउन के दौरान टैस्टिंग लैबोट्ररी को भी खोलने की दी सरकार ने दी इज्जात-उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा


अंतर्राज्जीय सीमाओं में जाने वाले ट्रकों में एक ड्राईवर और एक अतिरिक्त व्यक्ति को साथ ले जाने की दी छुट, लॉकडाउन के आदेशों की पालना करनी जरूरी


कुरुक्षेत्र 6 अप्रैल । उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि भारत सरकार के गृह सचिव के आदेशानुसार अब लैबोट्ररी को भी लॉकडाउन से छुट दे दी गई है। इन टैस्टिंग लैबोट्ररी(निजी लैबोट्ररी सहित) को कोविड-19 सैम्पल के लिए खोलने की इज्जात दी गई है। इतना ही नहीं सरकार के आदेशानुसार आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए अंतर्राज्जीय सीमाओं में जाने वाले ट्रकों में एक ड्राइवर के साथ एक अन्य व्यक्ति को भी साथ जाने की छूट दे दी गई है, लेकिन इन ट्रकों के पास प्रशासन द्वारा जारी पास का होना जरूरी है। 

  उन्होंने आज यहां बातचीत करते हुए कहा कि भारत सरकार के आदेशानुसार लैबोट्ररी को लॉकडाउन से छूट दे दी गई है और कोविड-19 के सभी सैम्पल विभिन्न कोलेक्शन सैंटर से एकत्रित किए जाएंगे। इन सभी सैम्पल को एकत्रित करने के बाद सम्बन्धित क्षेत्र की मुख्य लैबोट्ररी में जांच के लिए भेजे जाएंगे। इन लैबोट्ररी और कोलेक्शन सैंटर से सैम्पल एकत्रित करने वाले कर्मियों और उनके वाहन को भी लॉकडाउन से छूट दे दी गई है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में अस्थायी आश्रयों और गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की है। प्रवासी लोग, जो अपने गृह राज्यों व गृह शहरों तक पहुंचने के लिये राज्य में आ गए थे, उन्हें मानक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार न्यूनतम 14 दिनों के लिए उचित स्क्रीनिंग के बाद प्रदेश सरकार क्वारंटीन सुविधाओं द्वारा निकटतम चिन्हित परिसर में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान बंद रहे प्रतिष्ठानों के सभी नियोक्ता, चाहे वह उद्योगों के हों या दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में, अपने श्रमिकों के वेतन का भुगतान उनके कार्य स्थलों पर, नियत तिथि पर, बिना किसी कटौती के करेंगे। 

उन्होंने कहा कि यह भी निर्देश दिये गए हैं कि उपरोक्त उपायों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, प्रदेश सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगी। इस लॉकडाउन के दौरान वाणिज्यिक एवं निजी संस्थान बंद रहेंगें परंतु खाद्य सामग्री से जुडी दुकानें जैसे ग्रोसरी, फल एवं सब्जी की दुकान, दूध उत्पाद की दुकान, पशु आहार, उर्वरक, बीज और कीटनाशक इत्यादि की दुकानों को निर्धारित समय अवधि तक खोलने की अनुमति दी गई। ऐसे दुकानदारों को उपभोक्ताओं के घर-घर पर होम डिलीवरी भी सुनिश्चित करने की सुविधा दें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे है। इस अवधि के दौरान बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, बैंकिंग कार्य, बैंकिंग कोरसपोडंस और नकद प्रबंधन एजेंसियों सहित प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक मीडिया के अलावा सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे फार्मास्यूटीकल, मैडीकल उपकरणों का ई-कामर्स के माध्यम से डिलीवरी को छूट रहेगी। इस अलावा, पैट्रोल पम्प, एलपीजी, गैस एजेंसी के स्टोरेज आऊटलेट इत्यादि को छूट रहेगी।


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