Thursday, April 2, 2020

अवैध तरीके से कुरुक्षेत्र की सीमा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के खिलाफ होगी कार्रवाई:धीरेन्द्र

जिलाधीश ने जारी किए जिले के चारों तरफ नाकाबंदी करने के आदेश, आदेशों की उल्लंघना करने पर दॉ पंजाब विलेज एंड स्माल टॉउन एंड पैट्रोल एक्ट 1918 की धाराओं के तहत होगी कार्रवाई,एडीसी वीणा हुड्डïा को नियुक्त किया नोडल अधिकारी,एटीएम में नगदी की उपलब्धता रखना सुनिश्चित करें बैंक अधिकारी



कुरुक्षेत्र 2 अप्रैल। जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले की सीमा में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अवैध तरीके से प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से कुरुक्षेत्र की सीमा में प्रवेश करेगा  उसके खिलाफ दॉ पंजाब विलेज एंड स्माल टॉउन एंड पैट्रोल एक्ट 1918 की धाराओं 9 व 11 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

जिलाधीश धीरेन्द्र खडगटा ने जारी आदेशों में कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है। इस वायरस से बचाव एवं रोकथाम के लिए सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए है। सरकार के इन आदेशों के बाद कोरोना वायरस के दुषप्रभाव को रोकने के लिए नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए कुरुक्षेत्र जिले में सभी गांवों, कस्बों तथा शहरों में चारों तरफ नाकाबंदी की गई है और गांव में टीकरी पहरे लगाने के साथ-साथ शहर में पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई है। इस जिले की सीमाओं को पूर्णत्य सील कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के बाहर ना जा सके। इस जिले में लॉकडाउन की अवहेलना किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। 

उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में पडने वाली सभी नहरों तथा नदियों पर सिंचाई विभाग द्वारा स्टॉफ की डयूटी लगाई जाएगी। इस जिले में अगर कोई भी अप्रिय घटना या फिर अनचाही गतिविधि होती है तो उसकी सूचना सीधा पुलिस स्टेशन पर दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अवैध तरीके से कुरुक्षेत्र जिले के किसी भी गांव की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसे पुलिस के हवाले किया जाए। उन्होंने जिला के सभी स्वस्थ्य नौजावानों की डयूटी दिन-रात लगाने के आदेश पारित किए है और सभी लोग अपने क्षेत्र में जानमाल की सुरक्षा एवं बचाव के लिए टीकरी पहरें देंगे ताकि कोई वारदात ना होने पाएं। इस कार्य को करवाने की जिम्मेवारी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों डीडीपीओ की होगी। 

जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दॉ पंजाब विलेज एंड स्माल टॉउन एंड पैट्रोल एक्ट 1918 की धाराओं 9 व 11 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए गए है कि 14 अप्रैल तक प्रतिदिन गांव के नम्बरदार व चौंकीदार से इस विषय में रिपोर्ट लेकर सीधा सरकार के पास भिजवाना सुनिश्चित करें। 

Featured Post

दुल्हन के जोड़े में खूबसूरत दिखीं श्रद्धा कपूर

  अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की है। जिसमें वो दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आ रही हैं।    ...